Hindi NewsUttar-pradesh NewsMau NewsGhosi MLA Sudhakar Singh Acquitted in 1981 Civil Case

घोसी विधायक आदेश फाड़ने के मामले में हुए दोषमुक्त

Mau News - गोषी विधायक सुधाकर सिंह को 1981 के सिविल मामले में दोष मुक्त कर दिया गया। मामला एसडीएम घोसी की अदालत में सरकारी दस्तावेज फाड़ने और सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न करने का था। अदालत ने अभियोजन पक्ष...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊThu, 5 Dec 2024 12:43 AM
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मऊ। एसडीएम घोसी की अदालत में सिविल प्रकृति के मामले में आदेश को फाड़ने, सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के मामले में बुधवार को घोसी विधायक सुधाकर सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने दोष मुक्त कर दिया। मामला 45 साल पूर्व वर्ष1981 का है। मामले के अनुसार एसडीएम घोसी की अदालत में सिविल प्रकृति का मुकदमा चल रहा था, इसमें न्यायालय के फैसले की प्रति को देखने के बाद फाड़ दिया गया था। इसमें एसडीएम पेशकार ने सुधाकर सिंह और एक अन्य के खिलाफ घोसी थाने में धारा 143, 353, 204 के तहत सरकारी दस्तावेज नष्ट करने और सरकारी कार्य में अवरोध का मामला पंजीकृत कराया था। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण विधायक सुधाकर सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया।

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