Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मऊFIR Against Ration Dealer in Mau for Failing to Distribute Food Grains

खाद्यान्न वितरण नहीं करने की शिकायत पर केस दर्ज

मऊ के घोसी कोतवाली में ग्राम पंचायत पकड़ी बुजुर्ग के कोटेदार हरिशंकर राम के खिलाफ खाद्यान्न वितरण न करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद पूर्ति निरीक्षक ने जांच की और शिकायत सही...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊSat, 19 Oct 2024 12:01 AM
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मऊ। घोसी कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत पकड़ी बुजुर्ग के कोटेदार हरिशंकर राम द्वारा खाद्यान्न वितरण नहीं करने पर थाना घोसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर पूर्ति निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर कोटेदार के विरुद्ध घोसी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। माह अक्तूबर 2024 का खाद्यान्न वितरण तिथि पांच अक्तूबर से प्रारंभ है, लेकिन कोटेदार द्वारा मनमानी करते हुए उपभोक्ताओं के बीच राशन का वितरण नहीं किया गया। उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई, जिसे संज्ञान में लेकर पूर्ति निरीक्षक मोतीलाल पटेल ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान शिकायतकर्ताओं की शिकायत सही पाई गई। अबतक केवल एक पात्र गृहस्थी राशन कार्ड संख्या 219240966377 एवं अंत्योदय राशन कार्ड संख्या 219220306032 का ही खाद्यान्न वितरण किया गया था। पूर्ति निरीक्षक ने बताया विक्रेता की दुकान में माह अक्तूबर 2024 के आवंटन और माह के अवशेष के संबंध में भौतिक सत्यापन करने के लिए अभिलेखों का मिलान किया गया। किंतु विक्रेता की दुकान में उक्त माह का आवंटन एवं अवशेष खाद्यान्न नहीं था। इस कारण हरिशंकर राम उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना घोसी में एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई, जिसके क्रम में उक्त उचित दर विक्रेता दुकानदार के खिलाफ थाना घोसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है।

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