दो दोषियों को अर्थदण्ड की सजा
मऊ में न्यायालय ने रामप्रसाद को 1500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई, जो अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। वहीं, पारस साहनी को भी आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाकर अर्थदण्ड की सजा दी गई।
Newswrap हिन्दुस्तान, मऊSat, 23 Nov 2024 12:02 AM
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मऊ। न्यायालय एसीजेएम/एसडी ने थाना चिरैयाकोट अंतर्गत दोषसिद्ध अभियुक्त रामप्रसाद निवासी सुल्तानीपुर थाना चिरैयाकोट को कारित अपराध के लिए 1500 अर्थदण्ड की सजा सुनाया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। वहीं 60 आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध अभियुक्त पारस साहनी को भी कारित अपराध के लिए अर्थदण्ड की सजा सुनाया।
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