शस्त्र लाइसेंस में विवेचक का बयान किया गया दर्ज
मऊ में विशेष अदालत ने मृत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के शस्त्र लाइसेंस और विधायक निधि के दुरुपयोग के मामलों की सुनवाई की। अगली जिरह 25 सितंबर को होगी। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी...
मऊ। एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण प्रताप सिंह ने मृत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के दक्षिण टोला थाने से सम्बन्धित शस्त्र लाइसेंस के मुकदमे में विवेचना अधिकारी का बयान अंकित कराया, साथ गवाह की जिरह जारी है। कोर्ट ने मामले में अगली जिरह के लिए 25 सितम्बर की तारीख नियत किया। शस्त्र लाइसेंस व विधायक निधि मामलों में मुख्तार अंसारी की मृत्यु के कारण उनका मामला न्यायालय द्वारा अवेट किया जा चुका है। बताते चलें कि मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध थाना सरायलखंसी मेंविधायक निधि के दुरूपयोग का मामला पंजीकृत हुआ था। इस मामले में मृत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने विधायक रहते अपने विधायक निधि से लाखों रुपए सरवां स्थित बैजनाथ महाविद्यालय को दिया था। जांच में विद्यालय की खतौनी फर्जी पाई गई थी। इस मामले में अगली तारीख 25 सितम्बर नियत की गई। वहीं मृत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर यह भी आरोप था कि उन्होंने विधायक रहते अपने लेटर पैड पर आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस के लिए संस्तुति दी थी। जिस पर शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था और बाद में जांच में सभी का पता फर्जी पाया गया था। शस्त्र लाइसेंस मामले में विवेचकका बयान अंकित हुआ जिरह जारी है। कोर्ट ने अगली जिरह के लिए 25 सितम्बर की तारीख नियत किया।
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