खाद विक्रेता पर उत्पीड़न और मारपीट का केस दर्ज
Mau News - घोसी के सेमरी जमालपुर में एक युवक को खाद विक्रेता ने जातिसूचक शब्दों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के पांच माह बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़ित ने कहा कि...
घोसी। कोतवाली अंतर्गत मझवारा क्षेत्र के सेमरी जमालपुर में विगत अगस्त माह में खाद विक्रेता ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया था। साथ ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज किया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर घटना के पांच माह बाद मुकदमा पंजीकृत किया है। कोतवाली अंतर्गत सेमरी जमालपुर निवासी अजीत कुमार पुत्र बसंत राम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा.केपी सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बताया कि वह एक अगस्त 2024 की सुबह सात बजे गांव स्थित सुभाष राय की उर्वरक की दुकान पर खाद लेने के लिए गया था। खाद के लिये दुकानदार ने आधार कार्ड मांगा। मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, लेकिन उसका नंबर लिखवा रहा था, लेकिन इतने में दुकानदार उग्र हो गया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां देने लगा। लाठी डंडे और लात घूसों से मारपीट कर घायल कर दिया। बचाने आये मेरे भाई अमित कुमार को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा.केपी सिंह ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया था।
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