शस्त्र लाइसेंस और दोहरे हत्यकांड में 20 को सुनवाई
मऊ में एमपी/एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स की अदालत में शस्त्र लाइसेंस धोखाधड़ी और रामसिंह मौर्या हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले की सुनवाई हुई। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत...
मऊ। एमपी/एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स की अदालत में शस्त्र लाइसेंस में धोखाधड़ी और रामसिंह मौर्या हत्याकांड के बाद लगे गैंगस्टर मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मौत होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई है। कोर्ट ने दोनों मामलों में अगली सुनवाई की तिथि 20 नवम्बर नियत की। गौरतलब हो कि मृतक पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने विधायक रहते आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस के लिए डीएम को संस्तुति अपने लेटर पैड पर दिया था, लेकिन जांच के बाद सभी लोगों के पते फर्जी पाए गए थे। मामले में थाना दक्षिण टोला में मुख्तार अंसारी सहित आधा दर्जन लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। साथ ही मामले में दक्षिण टोला थाने में आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का भी मामला पंजीकृत किया गया था। जबकि दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र स्थित पुराने आरटीओ आफिस के सामने मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह रामसिंह मौर्या और उनके गनर सिपाही सतीश कुमार की हत्या का था। इस मामले में मृतक पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी समेत दर्जनभर लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन दोनों मामलों में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मामला अवेट कर दिया गया। बुधवार को सुनवाई के दौरान एमपी/एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने दोनों मामलों में अगली सुनवाई की तिथि 20 नवम्बर नियत की।
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