शस्त्र लाइसेंस मामले में विवेचक का बयान हुआ दर्ज
Mau News - मऊ। विशेष अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस मामले की सुनवाई की। एडीशनल एसपी का बयान दर्ज किया गया और बचाव पक्ष की जिरह जारी रही। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने अपने...
मऊ। एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने दक्षिण टोला थाने के शस्त्र लाइसेंस मामले में सुनवाई किए। इस दौरान गवाह एडीशनल एसपी शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव विवेचक का बयान दर्ज किया गया। साथ ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता की जिरह जारी रहा। इस मामले में पूर्व सदर विधायक मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उनके विरुद्ध मामला अवेट हो चुका है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 1 जनवरी की तिथि मुकर्रर किया। मामले में मृत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विधायक रहते आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिलाने के लिए अपने लेटरपैड पर अनुशंसा किया गया। इस दौरान सभी के पते जांच में फर्जी पाए गए थे। मामले में मुख्तार अंसारी सहित सभी लाइसेंस धारियों पर धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत किया गया था। वहीं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनका मामला समाप्त कर दिया गया है।
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