शस्त्र लाइसेंस में गवाह कोर्ट में नहीं हुआ पेश
Mau News - मऊ में एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत में बुधवार को शस्त्र लाइसेंस और विधायक निधि मामले की सुनवाई हुई। शस्त्र लाइसेंस मामले में गवाह नहीं पेश हुआ। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने...
मऊ। एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में बुधवार को दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंस और विधायक निधि मामले में सुनवाई हुई। शस्त्र लाइसेंस मामले में गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ, वहीं विधायक निधि मामले में विवेचक का बयान दर्ज किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तिथि नियत की। शस्त्र मामले में मृत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि विधायक रहते आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिलाने के लिए अपने लेटरपैड पर अनुशंसा किए थे। लेकिन जांच के दौरान सभी के नाम-पते फर्जी पाए गए थे। मामले में मुख्तार अंसारी समेत लाइसेंस धारियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनका मामला समाप्त कर दिया है, जबकि शेष आरोपियों पर मामला अदालत में चल रहा है। एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। वहीं सरायलखंसी थाना क्षेत्र के विधायक निधि मामले में विवेचक का बयान दर्ज किया गया। दोनों मामलों में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तिथि मुकर्रर किया।
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