लुटेर को एसीजेएम प्रथम ने सुनाई साढ़े तीन वर्ष की सजा
Mathura News - अदालत ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगायालुटेरे को एसीजेएम प्रथम सोनिका वर्मा की अदालत ने साढ़े तीन वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा
लुटेरे को एसीजेएम प्रथम सोनिका वर्मा की अदालत ने साढ़े तीन वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव व सहायक अभियोजन अधिकारी अरूण दुवे द्वारा की गई। गोवर्धन की शिवनगर कालोनी डीग अड्डा निवासी रामबाबू पुत्र खरग सिंह 1 जुलाई 2021 की रात को करीब आठ बजे किसी कार्य से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान लालजी हार्डवेयर की दुकान के निकट बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने उनसे मोबाइल फोन लूटा और फरार हो गए थे। रामबाबू ने मोबाइल फोन लूट लिए जाने की रिपोर्ट तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गोवर्धन थाने में दर्ज कराई थी। गोवर्धन थाने में तैनात उप निरीक्षक चंद्रवीर सिंह ने एकता तिराहे के निकट से 20 अगस्त 2021 की रात को वेदांत पुत्र धर्म प्रसाद निवासी कुकड़ी खेड़ा थाना जहानाबाद पीलीभीत सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से रामबाबू से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों लुटेरों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम सोनिका वर्मा की अदालत में हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी अरूण दुवे ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान वेदांत ने अपनी पत्रावली को दो अन्य आरोपियों से अलग करा लिया था। अदालत ने वेदांत को मोबाइल फोन लूटने का दोषी करार देते हुए साढ़े तीन वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है।
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