मथुरा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू
जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल ने रविवार से प्रतिदिन रात 09 बजे से सुबह 06 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा...
जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल ने रविवार से प्रतिदिन रात 09 बजे से सुबह 06 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस व्यवस्था के अनुसार रात्रिकालीन आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
हालांकि नाइट कर्फ्यू में जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें कुछ छूट भी दी हैं। सभी आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं जैसे दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी इत्यादि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेंगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचयपत्र पास की तरह मान्य होगा।
रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल, बस अथवा फ्लाइट की टिकट यात्रा के दिन पास की तरह मान्य होगी तथा यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप से रखना होगा। सभी प्रकार के माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सेनेटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज, बीमा इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी संबंधी आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचयपत्र पास की तरह मान्य होगा। सभी बड़े निर्माण कार्य यथा- एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। थोक फल, सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा। कोविड -19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा। अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं यथा-सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम मेंटिनेंस, आपातकालीन मेंटिनेंस सेवा प्रदाता यथा-इलैक्ट्रिशियन, प्लंबर, एसी रिपेयर इत्यादि आपातकालीन सर्विस बस के लिए कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे। औद्योगिक कारखाने, जिनमें आईटी, आईटी आधारित सेवाओं से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं, कोविड -19 प्रोटोकाल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी के लिए परिचय-पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
इनको मिलेगी प्रतिबंधों से छूट
भारत सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी इनके स्वायत्त- अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक निगम, ऑटोनामस बॉडी, नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी जैसी आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता सार्वजनिक परिवहन, वायु रेलवे-बसें) आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवाएं व अन्य सभी आवश्यक सेवाओं के कार्मिकों द्वारा वैध परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर सार्वजनिक सेवाओं विभागों से संबंधित कार्य निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मैडिकल आदि अन्य सेवाएं जैसे अस्पताल डाइग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कंपनियां और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवायें वैध परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर। वहीं गर्भवती महिलाओं और रोगियों को, चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए तथा पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे अधिकारियों कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा।
आवश्यक सेवाओं-वस्तुओं की पूरी उपलब्धता होगी
खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल और सब्जियों, डेयरी एवं दूध उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल, दवा और चिकित्सा से संबंधित उपकरण पर छूट रहेगी।
इनको भी प्रतिबंध से रखा गया बाहर
1-बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम
2-प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया
3-टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं प्रसारण एवं केबिल सेवाएं, आईटी अवस्थापना सेवाएं
4-आवश्यक मानों की डिलीवरी जिसमें भोज्य पदार्थ, दवाएं चिकित्सा उपकरण
5-विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण, इकाईयां एवं सप्लाई
6-कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस सेवाएं
7-निजी सुरक्षा सेवाएं
8-आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयां
आखिर क्यों लगा नाइट कर्फ्यू
मथुरा में नाइट कर्फ्यू लगने का सबसे बड़ा कारण इस माह में कोरोना केस की बेतहाशा वृद्धि है। इस अप्रैल माह में ही मात्र 11 दिन के भीतर 771 केस निकले हैं। जबकि पिछले चार दिन में करीब 500 मरीज सामने आ चुके हैं। शनिवार को 127 और रविवार को 134 मरीज सामने आए हैं। यही कारण है कि जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए हैं।
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