कर जमा करने पर छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया
मथुरा वृंदावन नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर बिलों में 10 प्रतिशत की छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय पार्षदों की मांग और जनता की परेशानियों को देखते हुए किया गया है। इससे...
मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षदों की मांग पर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर बिलों में वर्तमान कर की धनराशि पर 10 प्रतिशत की छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के आयुक्त शशांक चौधरी ने बताया कि जनता की परेशानियों को देखते हुए और निगम पार्षदों की मांग पर राजस्व विभाग द्वारा भेजी गई फाइल पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे दी है। नगर निगम के पार्षद राजवीर सिंह ने बताया कि इस छूट से बड़ी संख्या में आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि पार्षदों ने मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री और नगर विकास के निदेशक को लखनऊ में ज्ञापन देकर मांग की थी कि कर मे 10 प्रतिशत की छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए और 15वें वित्त आयोग की बैठक अति शीघ्र बुलाई जाए। जिसमें से एक मांग को स्वीकार करते हुए यह कार्रवाई की गई है।
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