लूट की योजना बनाने वाले को पांच वर्ष की सजा
गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है अभियुक्तलूट की योजना बनाने वाले को पांच वर्ष की सजालूट की योजना बनाने वाले को पांच वर्ष की सजा
लूट की योजना बनाने वाले को एडीजे पंचम डा. पल्लवी अग्रवाल ने 5 वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई। वृंदावन कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार ने 25 जनवरी 2020 की रात करीब 12 बजे जुगल घाट चौराहा परिक्रमा मार्ग राधा कृष्ण जुगल किशोर मंदिर के सामने से लूट की योजना बनाते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से चाकू और नगदी बरामद हुई थी। इन चार लोगों में अजय पुत्र भगवानदास निवासी मकान नंबर 58 गली नम्बर 5 नन्दनगरी शाहदरा दिल्ली भी शामिल था। पुलिस ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी दर्शाने के बाद उन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भेजते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। तीन आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई और उन्होंने अपनी पत्रावली को अलग करा लिया। अजय गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है। एडीजीस अवनीश उपाध्याय ने बताया कि अदालत ने अजय को लूट की योजना का दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अजय गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। तीन आरोपियों को अदालत ने जमानत मिल चुकी है और उन्होंने अपनी पत्रावली को अलग करा लिया था।
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