Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मथुराLife Imprisonment and Fine for Three Convicted in Property Dealer Murder Case

प्रोपर्टी डीलर की हत्या में तीन को आजीवन कारावास

ग्राम कोयला में 2013 में प्रॉपर्टी डीलर मुखराम की हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। एडीजे सप्तम प्रदीप कुमार की अदालत ने इस मामले में सुनवाई की।...

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराSat, 23 Nov 2024 10:08 PM
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थाना रिफाइनरी क्षेत्र के ग्राम कोयला में वर्ष 2013 में हुई प्रापर्टी डीलर की हत्या में तीन अभियुक्तों को एडीजे सप्तम प्रदीप कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुंतल ने की। हाइवे थाना क्षेत्र के ग्राम नगला बोहरा में बृजमोहन उर्फ पप्पी ने थाना रिफाइनरी में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि उसका बड़ा भाई मुखराम प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर उसकी शिवदान के साथ अनबन चल रही थी। 27 मार्च 2013 की सुबह सात बजे शिवदान, बबलेश व धर्मराज उसे आल्टो कार में बैठाकर जमीन दिखाने की बात कह कर अपने साथ ले गए थे। थाना क्षेत्र के ग्राम कोयला के निकट आलोक के खेत में उसके भाई मुखराम की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए थे। रिफाइनरी पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे सप्तम प्रदीप कुमार की अदालत में हुई। एडीजीसी बृजेश कुंतल ने बताया कि अदालत ने तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने तीनों का सजाई वारंट बना कर उन्हें सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

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