Hindi NewsUttar-pradesh NewsMathura NewsCriminals Sentenced to Three Years in Jail for Violent Assaults and Illegal Arms

अपराध स्वीकार करने पर अदालतों ने 4 को सुनाई सजा

Mathura News - अदालतों ने अभियुक्तों पर अर्थदण्ड भी लगाया जनपद की विभिन्न अदालतों में चल रहे आपराधिक मामलों में शामिल आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार कर लेने पर एडीजे

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराWed, 8 Jan 2025 01:07 AM
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जनपद की विभिन्न अदालतों में चल रहे आपराधिक मामलों में शामिल आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार कर लेने पर एडीजे चतुर्थ व एसीजेएम ने चार लोगों को तीन-तीन वर्ष व जेल में बिताई अवधि की सजा से दण्डित किया है। अदालतों ने दोषियों पर अर्थदण्ड भी लगाया है। छाता कोतवाली क्षेत्र में एक राय होकर जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर एडीजे चतुर्थ की अदालत ने तोताराम पुत्र पप्पू, मंशुका पुत्र भिक्कल व मानवेन्द्र पुत्र जगदीश सभी निवासीगण ग्राम कमई थाना बरसाना को तीन तीन वर्ष के कारावास और 6-6 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। इन तीनों के खिलाफ वर्ष 2013 में एकराय होकर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में तोताराम व मंशुका के कब्जे से पुलिस ने एक एक तमंचा बरामद किया था। इस पर अदालत ने तोताराम व मंशुका को दो-दो वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

वहीं दूसरी ओर आपरेशन कन्विक्शन के तहत रिफाइनरी पुलिस द्वारा वर्ष 2012 में अवैध असलााह के साथ गिरफ्तार किए गए तुलसी पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम बाद को एसीजेएम की अदालत ने जेल में बिताई अवधि और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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