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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मथुराCourt Sentences Driver to 2 Years in Fatal Accident Case in Mathura

16 वर्ष पहले एक्सीडेंट करने वाले चालक को दो वर्ष की सजा

मथुरा में 16 वर्ष पहले हुए सड़क हादसे में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चालक को दो वर्ष का कारावास और 8000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2008 में कार की टक्कर से बाइक सवार दंपती भगवान दास और ममता की...

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराThu, 19 Sep 2024 07:25 PM
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मथुरा। फरह क्षेत्र में 16 वर्ष पहले हुए हादसे में मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए चालक को दो वर्ष का कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फरह क्षेत्र में वर्ष-2008 में सड़क हादसा हुआ था। इसमें में कार की टक्कर से बाइक सवार दंपती भगवान दास और उसकी पत्नी ममता की मृत्यु हुई थी।

एपीओ संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि अंबाखार रानी वाला खेत नौगजा मथुरा निवासी लेखराज ने थाना फरह 30 दिसम्बर-2008 को रिपोर्ट कराई थी। आरोप था कि कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी थी,इसके चलते दंपती की मौत हो गयी थी।

न्यायिक न्यायालय-दो के विद्वान न्यायाधीश सत्य प्रकाश ने गवाह,साक्ष्य के आधार पर सुनवाई करते हुए कार चालक क्षितिज नौहवार निवासी नोएडा को दोषी पाया। अदालत ने गुरुवार को फाइनल सुनवाई करते हुए कार चालक क्षितिज नौहवार को दोषी पाया। उसे दो वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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