Hindi NewsUttar-pradesh NewsMathura NewsCourt Rejects Bail Application of Four Fraudulent ED Officers in Gangster Case

फर्जी ईडी अधिकारियों की गैंगस्टर में जमानत याचिका खारिज

Mathura News - गोविन्द नगर थाना क्षेत्र में फर्जी ईडी अधिकारी बन कर लूट के इरादे से घुसे महिला सहित चार आरोपियों की गैंगस्टर में जमानत

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराFri, 21 Feb 2025 03:55 AM
share Share
Follow Us on
फर्जी ईडी अधिकारियों की गैंगस्टर में जमानत याचिका खारिज

गोविन्द नगर थाना क्षेत्र में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर लूट के इरादे से घुसे महिला सहित चार आरोपियों की गैंगस्टर में जमानत याचिका को प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंग स्टर कोर्ट संख्या पंचम अभिषेक पाण्डेय की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार गौतम द्वारा किया गया। विदित हो कि गोविन्द नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी के घर पर फर्जी ईडी बनकर लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया किया था। पुलिस ने गिरोह में शामिल डा. शिखा लोचब पुत्री बालकिशन निवासी चौपड़ा कालोनी गुहाना थाना गुहाना सोनीपत हाल निवासी ग्रेटर कैलाश साउथ दिल्ली, मंजीत सिंह पुत्र कमलजीत सिंह निवासी ग्राम नारा सदर होशियारपुर पंजाब, सागर वर्मा उर्फ हनी पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी एच ब्लॉक ग्रउंड फ्लोर सेक्टर 49 फरीदाबाद थाना डबुआ, रोहित पुत्र मांगेराम निवासी साफियाबाद थाना कुंडली कैथल हरियाणा हाल निवासी जी-2 बी-4 नरैला थाना नरैला दिल्ली को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा था। जेल में निरुद्ध सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। जेल में निरूद्ध सभी चारों आरोपियों ने जमानत के लिए प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट संख्या पंचम अभिषेक पाण्डेय की अदालत में याचिका दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि अदालत ने महिला सहित सभी चार आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें