करनावल कांड : दो आरोपियों की जमानत खारिज
Mathura News - ग्राम करनावल में दुल्हन बनी दो सगी बहनों के साथ मारपीट के आरोप में दो आरोपियों की जमानत एडीजे विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजन द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया। इस मामले में कई...

रिफाइनरी थाना क्षेत्र के ग्राम करनावल में दुल्हन बनी दो सगी बहनों से मारपीट के दो आरोपियों की जमानत एडीजे विशेष न्यायालय एससीएसटी कोर्ट मनोज कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध विशेष लोक अभियोजन सुरेश प्रसाद शर्मा द्वारा किया गया। विदित हो कि ग्राम करनावल में दबंगों ने दलित बहनों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद उनकी बारात भी वापस हो गई थी। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने अमित और अनिल सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जेल में निरूद्ध अनिल व अमित ने अधिवक्ता के माध्यम से एससीएसटी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि अदालत में उनके द्वारा जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया गया। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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