बलवे के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Mathura News - बलवे के आरोपी की जमानत याचिका को एडीजे द्वितीय राकेश सिंह अदालत ने खारिज कर दिया है। बलवे के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
मथुरा। बलवे के आरोपी की जमानत याचिका को एडीजे द्वितीय राकेश सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है। मगोर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पाली डूंगरा में वर्ष 2023 में हुए बलवे में आरोपी हरवीर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता हेमेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि जमानत मिलने के बाद हरवीर ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और अदालत में नियत तिथियों पर हाजिर नहीं हो रहा था। इससे मुकदमे की सुनवाई बाधित हो रही थी। अदालत ने उसके गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद मगोर्रा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। जेल में निरुद्ध हरवीर सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि अदालत ने हरीवर सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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