आपरेशन कन्विक्शन में लुटेरे को साढ़े तीन वर्ष की सजा
Mathura News - ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एसीजेएम प्रथम ने लूट और चोरी के मामलों में दो आरोपियों को सजा सुनाई। वेदान्द को 3.5 वर्ष की जेल और 500 रुपये का अर्थदण्ड जबकि शिव कुमार को जेल में बिताई अवधि और 2000 रुपये के...
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लूट करने वाले को एसीजेएम प्रथम ने साढ़े तीन वर्ष और 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। गोवर्धन थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में लूट के मामले में बेदान्द पुत्र धर्म प्रसाद निवासी कुकडी खेड़ा, थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत को लूट के माल सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की अदालत में हुई। वेदान्द ने अदालत के समक्ष अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। इस अदालत ने उसे साढ़े तीन वर्ष के कारावास और 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वहीं दूसरी ओर जमुनापार थान पुलिस ने चोरी के प्रयास में वर्ष 2002 में शिव कुमार गुप्ता उर्फ गुड्डू पुत्र घूरे लाल निवासी लोहवन थाना जमुनापार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की अदालत में हुई। अदालत में शिवकुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि और 2 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
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