Hindi NewsUttar-pradesh NewsMathura NewsConvicted Criminals Sentenced 3 5 Years Imprisonment and Fines Imposed

आपरेशन कन्विक्शन में लुटेरे को साढ़े तीन वर्ष की सजा

Mathura News - ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एसीजेएम प्रथम ने लूट और चोरी के मामलों में दो आरोपियों को सजा सुनाई। वेदान्द को 3.5 वर्ष की जेल और 500 रुपये का अर्थदण्ड जबकि शिव कुमार को जेल में बिताई अवधि और 2000 रुपये के...

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराSat, 18 Jan 2025 02:12 AM
share Share
Follow Us on

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लूट करने वाले को एसीजेएम प्रथम ने साढ़े तीन वर्ष और 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। गोवर्धन थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में लूट के मामले में बेदान्द पुत्र धर्म प्रसाद निवासी कुकडी खेड़ा, थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत को लूट के माल सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की अदालत में हुई। वेदान्द ने अदालत के समक्ष अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। इस अदालत ने उसे साढ़े तीन वर्ष के कारावास और 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वहीं दूसरी ओर जमुनापार थान पुलिस ने चोरी के प्रयास में वर्ष 2002 में शिव कुमार गुप्ता उर्फ गुड्डू पुत्र घूरे लाल निवासी लोहवन थाना जमुनापार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की अदालत में हुई। अदालत में शिवकुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि और 2 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें