सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती की मौत के मामले दो वर्ष का कारावास
फरह थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती की मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या द्वितीय सत्य प्रकाश की अदालत
फरह थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या द्वितीय सत्य प्रकाश की अदालत ने गुरुवार को कार चालक को दोषी मानकर दो वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एपीओ संदीप कुमार वर्मा ने बताया, ए अंबाखार रानी वाला खेत, नौगजा मथुरा निवासी लेखराज ने फरह थाने में रिपोर्ट करायी थी कि 30 दिसंबर 2008 को उनका बेटा भगवानदास व उनकी पत्नी ममता देवी बाइक से आगरा ससुराल जा रहे थे। बाइक के पीछे टेंपो में लेखराज, वासु, द्वारिका निवासी कृष्ण बिहार कॉलोनी थाना हाईवे सवार थे। सुबह 10:45 बजे मथुरा की तरफ से आए कार चालक क्षितिज नौहवार, निवासी सेक्टर 29 नोएडा ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बेटे भगवानदास और पुत्रवधू ममता की मौके पर मृत्यु हो गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या द्वितीय सत्य प्रकाश की अदालत ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई करते हुए कार चालक क्षितिज नौहवार को दोषी माना। अदालत ने उसे दो वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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