Hindi NewsUttar-pradesh NewsMainpuri NewsWife 39 s killer sentenced to ten years

पत्नी के हत्यारे को दस साल की सजा

Mainpuri News - भोगांव थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर शव गायब करने के आरोपी पति को दस साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी पति ने 18 साल पहले दहेज की मांग पूरी न होने...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीWed, 24 Feb 2021 04:41 AM
share Share
Follow Us on

भोगांव थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर शव गायब करने के आरोपी पति को दस साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी पति ने 18 साल पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या कर दी थी। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश अवनीश गौतम ने दोषी ठहराए गए आरोपी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम गंगदासपुर निवासी जयराम सिंह ने अपनी बहन राजकुमारी की शादी 1999 में विनय कुमार निवासी भोगांव से की थी। आरोपी पति ने पत्नी राजकुमारी की दहेज में बाइक और सोने की चेन की मांग पूरी न होने पर 31 मई 2003 को हत्या कर दी और शव गायब कर दिया। पुलिस ने तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने चार्जशीट भी कोर्ट में आरोपी के खिलाफ दाखिल कर दी। मंगलवार को कोर्ट ने उसे सजा सुना दी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें