अधिक मूल्य पर डीएपी बेची, दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित
मैनपुरी में निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर डीएपी की बिक्री करने पर दुकानदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। किशनी क्षेत्र में भी अनुचित बिक्री पर खाद लाइसेंस निलंबित किया गया है। कृषि अधिकारी ने...
निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर डीएपी की बिक्री करने पर मैनपुरी दुकानदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। वहीं किशनी क्षेत्र में अनुचित डीएपी की बिक्री करने पर दुकान का खाद लाइसेंस निलंबित किया गया है। कृषि अधिकारी ने दुकानदारों को सात दिन के अंदर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। पक्ष न रखने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किशनी एडीओ कृषि नरेश राठौर द्वारा 14 नवंबर को फोन से सूचना दी गई कि अजय खाद भंडार ऊंचा इस्लामाबाद अनुचित डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है। सूचना पर जिला कृषि अधिकारी डा. सूर्यप्रताप सिंह ने एसडीएम किशनी के साथ निरीक्षण किया। जहां पॉश मशीन में डीएपी का स्टॉक उपलब्ध नहीं था। जबकि मौके पर 36 बैग डीएपी, 9 बैग पोटाश के पाए गए। जिन्हें सील कर दिया गया। दुकान पर अन्य लापरवाही पायी गई। जिस पर दुकान का खाद लाइसेंस निलंबित किया गया है। वहीं 21 नवंबर को खरपरी निवासी अमित राठौर ने कृषि अधिकारी से शिकायत की कि मै. हर्ष देव खाद भंडार बिछिया रोड के परिसर में वैभव अग्रवाल द्वारा डीएपी की बिक्री निर्धारित दर से अधिक मूल्यों पर की जा रही है। इस दुकान का खाद लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।
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