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मैनपुरी कोर्ट से मेरठ शहर कोतवाल के खिलाफ गैरजमानती वारंट

Mainpuri News - मेरठ एसएसपी और शहर कोतवाल के खिलाफ डीजीपी को पत्र हत्या के मामले में कोर्ट में नहीं जा रहे मेरठ शहर कोतवाल मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र में रहे हैं एसओ, नहीं आ रहे कोर्ट 20 मार्च को कोर्ट न...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीThu, 5 March 2020 11:23 PM
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मैनपुरी कोर्ट से मेरठ शहर कोतवाल के खिलाफ गैरजमानती वारंट

कुर्रा थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में चल रही सुनवाई के मामले में गवाही देने मेरठ कोतवाल देवेश शर्मा कोर्ट नहीं आ रहे। एसएसपी मेरठ द्वारा कोर्ट के निर्देशों का पालन न कराए जाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई है। देवेश शर्मा के कोर्ट न पहुंचने पर कोर्ट बेहद नाराज है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान तारीख पर न आने वाले देवेश शर्मा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। इस लापरवाही पर एसएसपी मेरठ और कोतवाल के विरुद्ध डीजीपी, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन और अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखे जाने के निर्देश भी दिए हैं।

तत्कालीन कुर्रा थाना प्रभारी देवेश शर्मा कोर्ट में चल रहे मामले की तारीखों पर नहीं आ रहे। देवेश इस समय मेरठ कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनात हैं। कोर्ट ने एक नवंबर 2019, 26 दिसंबर 2019, 26 जनवरी 2020 को सम्मन भेजकर कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे लेकिन वह फिर भी कोर्ट नहीं पहुंचे। एसपी मेरठ को पत्र भेजा गया और गैरजमानती वारंट जारी कराए गए। 12 फरवरी को गैरजमानती वारंट भी मेरठ भेज दिया गया लेकिन फिर भी देवेश शर्मा कोर्ट नहीं आ रहे।

20 मार्च को न पहुंचे तो होगी धारा 350 की कार्रवाई

मैनपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने एसपी मेरठ और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मेरठ द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, पुलिस महानिदेशक एवं अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मेरठ कोतवाली प्रभारी देवेश शर्मा के गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। देवेश शर्मा को आईपीसी की धारा 350 का नोटिस अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन के माध्यम से भेजने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोतवाली प्रभारी यदि अगली सुनवाई तक कोर्ट नहीं आए तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 350 का दंडादेश पारित कर दिया जाएगा। मामले की सुनवाई की तारीख 20 मार्च तय की गई है।

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