Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मैनपुरीLife Imprisonment for Two Accused in Elderly Man s Murder Over Verbal Dispute

हत्यारोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

मैनपुरी। किशनी थाना क्षेत्र में गाली गलौज का विरोध करने पर वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीSat, 23 Nov 2024 06:22 PM
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किशनी थाना क्षेत्र में गाली गलौज का विरोध करने पर वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों पर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 8 वर्ष पूर्व हुए इस हत्याकांड में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सजा का फैसला आने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। शनिवार को एफटीसी कोर्ट द्वितीय ने इस मामले में सुनवाई की और हत्यारोपी जुनेश उर्फ लल्ला पुत्र चंद्रभान उर्फ छुन्नू तथा चंद्रभान उर्फ छुन्नू पुत्र देवीदयाल निवासीगण मोहल्ला कटरा कुसमरा किशनी मैनपुरी को घटना का दोषी पाया और धारा 302 के आरोप में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मामले की पैरवी एडीजीसी मनोज वर्मा द्वारा की गई। इस घटना का मुकदमा 3 अप्रैल 2016 को किशनी थाने में दर्ज किया गया था। विवेचक के संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई गई।

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