Hindi NewsUttar-pradesh NewsMainpuri NewsJudge Kuldeep Singh Convicts Accused in Fatal Attack Case After 23 Years

जानलेवा हमला करने का आरोपी दोषी करार

Mainpuri News - मैनपुरी। जानलेवा हमले के एक मुकदमे में एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराया है।

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीThu, 19 Dec 2024 06:01 PM
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जानलेवा हमले के एक मुकदमे में एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराया है। आरोपी और उसके भाई के खिलाफ भोगांव कोतवाली में 23 साल पहले घटना का मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई और वादी की भी मौत हो गई। कल शनिवार को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। एडीजीसी संजीव चौहान द्वारा इस मामले में पैरवी की गई। भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरा निवासी मेघनाथ ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि 6 जून 2001 की शाम वह घूरे के लिए जमीन में गड्ढा खोद रहा था। तभी गांव की ही गुड्डी देवी पत्नी रामरतन, सोनेलाल, रामरतन और अशोक कुमार आए और गड्ढा खोदने से रोकने लगे। इसी बात को लेकर आरोपियों ने हमला बोल दिया। घर में घुसकर उसकी पत्नी ज्ञान देवी, पुत्र श्याम वीर, कर्मवीर ने उसे बचाया तो आरोपियों ने उसकी पत्नी, पुत्रों को भी लाठी डंडों से घायल कर दिया। आरोपियों ने अश्लील गाली गलौज भी की और फायरिंग कर दहशत फैलाई। पुलिस ने इस तहरीर पर मामला दर्ज किया और रामरतन पुत्र सोनेलाल तथा अशोक निवासी शिवपुरा भोगांव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।

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