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आवास के लिए भटक रहे हैं तो डूडा में करें संपर्क

यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने से अभी वंचित है तो अपने कागजातों को लेकर नगर निकाय या कलक्ट्रेट स्थित डूडा कार्यालय पहुंच जाइए। केंद्र व...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीSat, 20 Feb 2021 11:41 PM
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यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने से अभी वंचित है तो अपने कागजातों को लेकर नगर निकाय या कलक्ट्रेट स्थित डूडा कार्यालय पहुंच जाइए। केंद्र व प्रदेश सरकार के सभी को छत देने के वायदे को प्रशासन अमलीजामा पहनाने में जुटा हुआ है। शनिवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने डूडा के परियोजना अधिकारी को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए। बताया कि आवेदन के साथ लाभार्थी अपना आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या की फोटोकॉपी तथा जमीन संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।

डीएम ने बताया कि डीपीआर स्वीकृत होने पर लाभार्थियों की जियोटैग कराते हुए खातों में धनराशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना बिल्कुल निशुल्क है, किसी भी व्यक्ति को राशि न दें। यदि कोई राशि की मांग करें तो तत्काल पीओ डूडा आरके सिंह को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति फार्म भरने, धनराशि खाते में आने पर अवैध राशि लेते पाया गया तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। अपात्र को यदि लाभ मिला है तो संबंधित के मकान के फोटो व अपात्रता का कारण स्पष्ट बताएं। लाभ पाने के लिए लाभार्थी बिचौलियों का सहारा न लें बल्कि डूडा कार्यालय, डीएम कार्यालय से संपर्क करें। भ्रष्टाचार की शिकायत 1076 या आईजीआरएस पर अंकित करवाएं।

इंसेट

पालिका क्षेत्र में 1195 को मिली राशि

डीएम ने जानकारी दी कि जिले में 17162 लाभार्थी में से 10896 लाभार्थियों की जियोटैग कराकर 8067 लाभार्थियों के खातें प्रथम, 6829 के खाते में द्वितीय व 4759 के खातों तृतीय किस्त भेजी जा चुकी है। नगर पालिका क्षेत्र में 1195 लाभार्थियों की डीपीआर, बेवर में 294, भोगांव में 98, कुसमरा में 98, ज्योति खुड़िया में 188 कुल 1873 लाभार्थी की डीपीआर शासन को स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है। शनिवार को 176 को प्रथम किश्त, 210 को दूसरी किश्त तथा 247 लाभार्थियों को तीसरी किश्त हस्तांतरित की गई है।

यह हैं पात्रता की शर्तें

- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थी की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक हो

- लाभार्थी या परिवार में अन्य सदस्य पर पक्का घर नहीं होना चाहिए

- विवाहित दंपति के मामले में एक व्यक्ति ही योजना के लिए पात्र होगा

- नए आवास निर्माण के लिए पात्र का मकान कच्चा, अद्र्धकच्चा होना चाहिए

- गाटर सिल्ली की छत, अर्ध पक्का आवास के व्यक्ति भी पात्र लाभार्थी होंगे

- पिता, माता, ससुर, सास के नाम भूमि है, तो उनसे अनापत्ति का शपथ-पत्र प्राप्त कर सकते हैं

- आवास विस्तार के लिए भी शर्तों के साथ लाभ दिया जा सकता है

मोबाइल नंबर भी जारी

परियोजना अधिकारी डूडा - 7818882484

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