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गैंगस्टर के चार आरोपियों को छह-छह वर्ष की सजा

Mainpuri News - मैनपुरी। गैंग चलाकर नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंगस्टर के आरोपी चार लोगों को छह-छह साल के कारावास की सजा सुनाई है।

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीFri, 29 Nov 2024 06:37 PM
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गैंग चलाकर नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंगस्टर के आरोपी चार लोगों को छह-छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट स्वप्नदीप सिंघल द्वारा की गई। सजा का फैसला आने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बेवर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी एमए काजी ने 11 मई 2013 को गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज किया था जिसमें बेवर के मोहल्ला काजीटोला निवासी प्रदीप चौहान, उनके पिता उत्तम चौहान, नगला ताल निवासी अंशू बैस, संजू भदौरिया निवासी मुराद थाना भातीपुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश आरोपी बनाए गए थे। ये चारों नौकरी के नाम पर गैंग बनाकर धोखाधड़ी करने के आरोपी भी बताए गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर के न्यायालय में की गई जिसमें चारों आरोपियों को धोखाधड़ी का दोषी पाया और चारों को सजा सुना दी गई। मामले में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई।

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