Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मैनपुरीCourt Sentences Multiple Accused to Three Years in POCSO and Kidnapping Cases

चार आरोपियों को तीन-तीन साल की सुनाई सजा

मैनपुरी। न्यायालय एएसजे पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक आरोपी सूरजभान पुत्र रामप्रकाश निवासी सोडरा को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीTue, 19 Nov 2024 06:43 PM
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न्यायालय एएसजे पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक आरोपी सूरजभान पुत्र रामप्रकाश निवासी सोडरा को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बरनाहल में आरोपी पर छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की गई और आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई। इसके अलावा थाना कुर्रा क्षेत्र निवासी कुंवर बहादुर पुत्र भारत सिंह निवासी बहादुरपुर, महावीर व सोबरन पुत्रगण भारत सिंह को कोर्ट ने तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इन आरोपियों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। सजा का फैसला आने के बाद इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

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