मैनपुरी में दुष्कर्म आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया...
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। किशोरी के चाचा ने आरोपी के खिलाफ बिछवां थाने में अगवा कर दुष्कर्म किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शुक्रवार को कोर्ट ने उसे सजा सुना दी।
बिछवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी चाचा ने सुमित कुमार पुत्र राजू शर्मा निवासी बिछवां पर आरोप लगाया था कि 11 अप्रैल 2018 को आरोपी ने उसकी 16 वर्षीय भतीजी को अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अगवा करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश एक्सक्लूसिव पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और फैसले के लिए शुक्रवार की तारीख लगा दी थी। शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी को घटना के लिए दोषी ठहराया और उसे दस साल कारावास की सजा सुना दी है। आरोपी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये की नकदी पीड़ित को देने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की पैरवी एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान की ओर से की गई।
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