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पॉस्को एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

Mainpuri News - शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के एक आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कुर्रा थाना क्षेत्र के एक...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीSat, 15 Feb 2020 11:23 PM
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पॉस्को एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के एक आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कुर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी अपने तीन साथियों की मदद से नाबालिग किशोरी को बहलाकर ले गया था। किशोरी के पिता ने आरोपी और उसके साथियों के विरुद्ध कुर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने उसे दोषी माना है।

कुर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पांच अक्तूबर 2015 को कुर्रा थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को गांव का ही रिंकू पुत्र मुन्नालाल वाल्मीकि, अपने साथी वीरपाल पुत्र रामबाबू के साथ घर आया और उसे बहलाकर भगा ले गया। पुलिस की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ कुर्रा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रिंकू के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई की और आरोपी रिंकू पुत्र मुन्नालाल निवासी महोली को दोषी ठहराया।

जुर्माने में से 10 हजार पीड़िता को देने के निर्देश

मैनपुरी। किशोरी को अगवा करने के आरोप में 5 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दुष्कर्म के आरोप में उसे 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने की।

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