खाताधारक को 45 दिन में वापस करनी होगी जमा धनराशि
सहारा इंडिया के स्थानीय प्रबंधक और लखनऊ कार्यालय को उपभोक्ता आयोग ने खाताधारक द्वारा जमा की गई धनराशि 45 दिन में वापस करने के निर्देश दिए हैं। मैनपुरी की सविता ने शिकायत की थी कि उसने आरडी खुलवाने के...
सहारा इंडिया के स्थानीय प्रबंधक और लखनऊ कार्यालय के प्रबंधकों को उपभोक्ता आयोग ने खाताधारक द्वारा जमा की गई धनराशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़िता ने मैनपुरी शाखा में जो आरडी खुलवाई थी, सहारा इंडिया उसका भुगतान नहीं कर रही है। आयोग के अध्यक्ष ने 45 दिन में ये धनराशि वापस करने के निर्देश जारी किए हैं। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छपट्टी निवासी सविता पत्नी कुलदीप ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को शिकायती पत्र देकर शाखा प्रबंधक सहारा इंडिया राधारमन रोड मैनपुरी और प्रबंधक सहारा इंडिया भवन अलीगंज लखनऊ को आरोपी बनाकर शिकायत की कि उसने पांच वर्ष के 1500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से आरडी खुलवाई थी जो ब्याज सहित एक लाख पांच हजार रुपये हो गई। लेकिन अब उसे ये रुपये नहीं दिए जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंदकुमार ने इस मामले में सुनवाई पूरी की और सोमवार को आदेश जारी कर दिया।
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