Hindi NewsUttar-pradesh NewsMainpuri NewsA lawsuit will be filed if promoted without permission

बिना अनुमति प्रचार किया तो दर्ज होगा मुकदमा

Mainpuri News - सोमवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष कराने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। कहा है कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीMon, 5 April 2021 11:40 PM
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सोमवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष कराने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। कहा है कि किसी भी दशा में कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करे। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों द्वारा चुनावी व्यय किया जाएगा। यदि कोई नियम विरुद्ध प्रचार-प्रसार करता हुआ मिले तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। डीएम ने कहा कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर की अनुमति मिलेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा।

डीएम ने कहा कि जनपद में बिना अनुमति प्रचार-प्रसार करने की शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतों पर भोगांव और करहल में दो प्रत्याशियों के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज करा दिए गए हैं। उनके समर्थकों पर भी कार्रवाई हुई है। इसलिए सभी एसडीएम और थानेदार बिना अनुमति प्रचार कर रहे लोगों पर कार्रवाई करें। रैली, गोष्ठी के लिए अनुमति लेने वालों को ही कार्यक्रम करने दिए जाएं। यदि कोई शराब का वितरण करे या फिर मतदाताओं को किसी भी तरह से लालच दें तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे जेल भेजा जाए। सीडीओ ने भी जाति, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 10 हजार, प्रधान और बीडीसी सदस्य पद के लिए 75 हजार रुपये और जिपं सदस्य पद के लिए डेढ़ लाख रुपये चुनावी खर्च करने की सीमा तय की गई है। प्रत्याशी इसी खर्च में चुनाव लड़े। जांच में यदि खर्च अधिक मिला तो दावेदारी रद होगी।

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