Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़महाराजगंजShahrukh Khan Sentenced to 1 Year 2 Months in NDPS Act Case for Smuggling

एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 14 माह का सश्रम कारावास

महराजगंज, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह द्वितीय की अदालत ने एनडीपीएस

Newswrap हिन्दुस्तान, महाराजगंजTue, 10 Sep 2024 01:21 AM
share Share

महराजगंज, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह द्वितीय की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त शाहरुख पुत्र समीम खान निवासी वार्ड नंबर 10 शास्त्री नगर थाना नौतनवा को दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ एक साल दो माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

पत्रावली के अनुसार नौतनवा पुलिस ने 14 अगस्त 2023 को बैरियहवां गांव के दोमुंहा पुल के पास स्मैक के साथ शाहरुख पुत्र समीम खान को पकड़ा था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने अभिलेखिय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राघवेंद्र उपाध्याय व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित शाहरुख को 1 वर्ष 2 माह के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें