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धान खरीद में गलत आरोप पर केस दर्ज होने से हड़कंप

Maharajganj News - महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पीसीयू के जिला प्रबंधक ने गलत तरीके से धान खरीद में

Newswrap हिन्दुस्तान, महाराजगंजMon, 24 Feb 2025 09:38 AM
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धान खरीद में गलत आरोप पर केस दर्ज होने से हड़कंप

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पीसीयू के जिला प्रबंधक ने गलत तरीके से धान खरीद में बिना किसी ठोस सबूत घोटाला का आरोप लगाने वाले हल्ला बोल संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गोविन्द मिश्र व जिलाध्यक्ष अश्फाक खान के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराया है। इस कार्रवाई आरोपों की कराई गई जांच के रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार गाटे को खाता बताया गया। अफसरों का कहना है कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी साक्ष्य के साथ शिकायत होनी चाहिए। मनगढ़ंत, झूठी या बनावटी तथ्य से शासन/प्रशासन की छवि धूमिल करना किसी भी नजरिए से उचित नहीं है।

कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में क्रय एजेंसी पीसीयू के जिला प्रबंधक रवि यादव ने बताया कि दोनों आरोपितों ने सदर तहसील के पिपरा कल्याण, पनेवा-पनेई, निचलौल तहसील के मधुबनी, पैकौली कला, सेमरी आदि गांव के कुछ किसानों से धान खरीद का ब्यौरा देते हुए आरोप लगाया कि श्मसान, खेल मैदान, चकरोड, तालाब नाला आदि को निजी भूमि बताकर धान बिक्री की गई। मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने एसडीएम सदर व एसडीएम निचलौल से आरोपों की त्वरित जांच कराई। इसमें यह बात सामने आई कि पिपरा कल्याण में अंकित खाता संख्या 108 व पनेवा पनेई का खाता संख्या 537 व 27 शासकीय भूमि नहीं है बल्कि गाटा संख्या 108 ग्राम पिपरा कल्याण व गाटा संख्या 537 व 27 पनेवा पनेई की शासकीय भूमि है। निचलौन तहसील के ग्राम मधुबनी के खाता संख्या 224 व पैकौली कला के खाता संख्या 54 व 76, सेमरी के खाता संख्या 182 व 27 शासकीय भूमि से संबंधित है। इन गाटों के नाम से न तो कोई पंजीकरण हुआ है और ना ही कोई सत्यापन हुआ है। धान का क्रय-विक्रय भी नहीं हुआ है। पीसीयू के जिला प्रबंधक ने पुलिस को बताया कि शिकायतकर्ताओं ने साजिशन व जानबूझ कर गाटे को खाता बताकर गलत तथ्य के आधार पर धान खरीद की सम्पूर्ण प्रक्रिया को दूषित-प्रदूषित करने का कृत्य किया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ है एफआईआर

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सत्येन्द्र कुमार राय ने बताया कि पीसीयू के जिला प्रबंधक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस दोनों आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की धारा 217, 224, 336 (4), 212 (ए) के तहत केस दर्ज किया गया है। विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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