Hindi NewsUttar-pradesh NewsMaharajganj NewsLottery Process for New Liquor Licenses in Maharajganj District

शराब की दुकान के लिए 20 करोड़ से लॉटरी खेलेंगे कारोबारी

Maharajganj News - महराजगंज में शराब की दुकानों के नए ठेकों के लिए लॉटरी प्रक्रिया की तैयारियां चल रही हैं। विभाग को 5000 से अधिक आवेदन मिलने की उम्मीद है, जिससे 20 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान है। जिले में शराब का...

Newswrap हिन्दुस्तान, महाराजगंजTue, 18 Feb 2025 01:41 AM
share Share
Follow Us on
शराब की दुकान के लिए 20 करोड़ से लॉटरी खेलेंगे कारोबारी

महराजगंज, निज संवाददाता। जिले में शराब की दुकानों के नए ठेकों के लिए लॉटरी प्रक्रिया की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार आबकारी विभाग को पांच हजार से अधिक आवेदन मिलने की उम्मीद है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क से ही 20 करोड़ रुपये की कमाई होगी। गौरतलब है कि यह शुल्क वापस नहीं होगा।

जिले में कुल 285 शराब की दुकानें हैं, जिनमें 179 देशी शराब की दुकानें, 100 कम्पोजिट दुकानें (अंग्रेजी शराब और बीयर), 2 मॉडल शॉप और 4 भांग की दुकानें शामिल हैं। आबकारी विभाग ने लॉटरी प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें कारोबारी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर अभी तक 45 हजार रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

जिले स्तर पर विभाग को यह पता नहीं चल पा रहा है कि तीन दिन में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। 17 फरवरी से रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ शराब दुकानों के आवंटन के लिए विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछली बार पैंतीस सौ आवेदन आए थे, जबकि इस बार यह संख्या पांच हजार के पार जा सकती है।

जिले में छह अरब शराब का कारोबार होने का आसार:

जिले में नए वित्तीय वर्ष में करीब छह अरब रूपया शराब का कुल कारोबार होने के आसार बताए जा रहे हैं। इसमें शराब की बिक्री से सरकार को इस बार करीब पांच अरब रुपये से अधिक का राजस्व मिलने का अनुमान है। इसमें देशी शराब की 179 दुकानों से 3 अरब 23 करोड़ 45 लाख 16 हजार 480 रुपये की कमाई होगी, जबकि 100 कम्पोजिट दुकानों से 1 अरब 23 करोड़ 17 लाख 85 हजार रुपये की आमदनी होगी। इसके अलावा, 2 मॉडल शॉप से 50 करोड़ रुपये और 4 भांग की दुकानों से एक लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क सरकार को मिलेगा।

दुकान आवंटन के तीन दिन के अंदर भरना है बेसिक लाइसेंस शुल्क:

आबकारी इंस्पेक्टर अमित दुबे ने बताया कि ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित दुकानें वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण योग्य होंगी। चयनित आवेदकों को आवंटन के तीन दिन के अंदर सम्पूर्ण बेसिक लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। प्रतिभूति धनराशि का पचास फीसदी 10 दिन के अंदर जमा करना है। 30 फीसदी राशि 25 दिन के अंदर व बीस फीसदी राशि 35 दिन के अंदर जमा करनी है। प्रतिभूति धनराशि के रूप में केवल ई-बैंक गारंटी स्वीकार की जाएगी जो आबकारी आयुक्त अथवा जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बंधक रहेगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें