बेटी के कन्यादान के लिए मिली अंतरिम जमानत
महराजगंज में जिला जेल के बंदी मारकंडेय शाही को हाईकोर्ट के आदेश पर दस दिन के अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। उन्होंने बेटी की शादी में कन्यादान के लिए पैरोल की अपील की थी। हाईकोर्ट ने कोई विरोध न...
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिला जेल के बंदी मारकंडेय शाही को हाईकोर्ट के आदेश के दस दिन के अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मारकंडेय शाही ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बेटी की शादी में कन्यादान के लिए पैरोल पर रिहा करने के लिए अपील की थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष ने कोई विरोध नहीं किया। इस पर हाईकोर्ट ने दस दिन के अंतरिम जमानत पर मारकंडेय शाही को 29 नवंबर तक रिहा करने का आदेश दिया। मारकंडेय शाही पुलिस हिरासत में बेटी की शादी में शामिल होगा। साथ ही साथ यह निर्देश दिया है कि अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद जेल अधिकारियों को वापस रिपोर्ट करेगा। मार्कण्डेय शाही कोठीभार थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव में वर्ष 1987 में हुए तीहरे हत्याकांड के दोषी और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जेल अधीक्षक प्रभात सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर बंदी मारकंडेय शाही को दस दिन के अंतरिम पर बुधवार को रिहा किया गया।
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