Hindi NewsUttar-pradesh NewsMaharajganj NewsConviction of Anil Verma in Rape Case 10 Years Imprisonment and Fine Imposed

किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का सश्रम कारावास

Maharajganj News - महराजगंज में विशेष न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अनिल वर्मा को दोषी करार दिया है। उसे दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और तीन हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। घटना 17 सितंबर 2016 की...

Newswrap हिन्दुस्तान, महाराजगंजSat, 15 Feb 2025 09:13 AM
share Share
Follow Us on
किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का सश्रम कारावास

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के केस में आरोपित अनिल वर्मा को दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पत्रावली के मुताबिक घटना 17 सितंबर 2016 की है। वादी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त अनिल वर्मा के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व जानमाल से धमकी के आरोप में केस दर्ज किया। विवेचना के बाद 15 अक्तूबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान एडीजीसी विनोद कुमार सिंह ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा की मांग की। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दस साल का सश्रम कारावास की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल अरूण राय व महिला कांस्टेबल प्रज्ञा सिंह व पैरोकार हेड कांस्टेबल शशांक सिंह ने अभियोजन विभाग से समन्वय बनाकर प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें