मनमानी खत्म करने को बना नय वक्फ कानून: मौर्य
Lucknow News - काकोरी, संवाददाता। वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 के तहत धारा 40 को हटाकर वक्फ बोर्ड की

काकोरी, संवाददाता। वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 के तहत धारा 40 को हटाकर वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों को समाप्त किया गया है। वहीं यह अधिनियम संपत्ति को एकतरफा ढंग से वक्फ घोषित करने की अनुमति भी नहीं देता है। जिला कार्यालय पर रविवार को आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत यह बातें भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय मौर्य ने कही।
उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि वक्फ पंजीकरण के लिए भूमि रिकॉर्ड में बदलाव करने से पहले समाचार पत्रों में 90 दिन की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई है और वक्फ आय से महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा 2013 में वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों का विस्तार किया और मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण को सक्षम करके संपत्ति के अधिकारों को कमजोर कर दिया गया। इस अवसर पर विधायक जय देवी, विधायक मोहनलालगंज अमरीश रावत, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष धीरू पांडे, नगर पंचायत काकोरी अध्यक्ष रोहित साहू उपस्थित रहे।
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