Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़लखनऊUPPCL Ensures ESIC Benefits for 80 000 Outsourced Workers Directs Agencies for Compliance

बिजली संविदाकर्मियों को ईएसआई का लाभ दिलाने के लिए प्रबंधन सख्त

लखनऊ। विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बिजली कंपनियों में आउटसोर्स पर

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 27 Aug 2024 07:17 PM
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लखनऊ। विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बिजली कंपनियों में आउटसोर्स पर कार्यरत करीब 80 हजार संविदा कर्मियों को ईएसआईसी की सेवाएं व लाभ नहीं मिल पाने को गंभीरता से लिया है। आउटसोर्स एजेंसियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक संविदाकर्मी को ईएसआई का लाभ हर हाल में मिलें यह सुनिश्चित किया जाए। जिन जिलों में ईएसआईसी की सेवाएं नहीं हैं वहां के कार्मिकों के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी ली जाए।

जिससे विभागीय कार्य के दौरान किसी आउटसोर्स कर्मी की दुर्घटना हो जाए, अपंगता अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे और उसके परिवार को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन ने इस आशय का पत्र सभी बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को भेजा है।

ईएसआईसी के प्राविधानों का अनुपालन नहीं कर रही एजेंसियां

पत्र में लिखा है कि यूपीपीसीएल प्रबंधन के संज्ञान में आया है कि विद्युत दुर्घटना में घायल, अपंगता तथा संविदाकर्मी की मृत्यु होने ईएसआईसी द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा और अन्य लाभ कार्मिक अथवा उसके परिवार को नहीं मिल पा रहे हैं। आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा ईएसआईसी के प्राविधानों का समय से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण विद्युत दुर्घटनाएं होने पर यूपीपीसीएल स्तर से क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग की जाती है।

एजेंसियों को कार्यक्षेत्र में ही ईएसआई कार्यालय में कराना होगा पंजीकरण

आउटसोर्स एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह यूपी में ही अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित ईएसआई उप क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकरण कराकर अपनी एजेंसी का ईएसआई कोड सब कोड प्राप्त कर लें। जिससे पीड़ित कर्मचारी को चिकित्सीय सुविधाएं व अन्य लाभ दिलाने में सुविधा रहे। सभी कार्मिकों से निर्धारित प्रारूप फार्म-एक में पूर्व में आवंटित इंश्योरेंस नंबर व अन्य सूचनाएं लें। अपने कार्मिकों को ई-पहचान कार्ड फोटो को सत्यापित करते हुए जारी करें। एजेंसी द्वारा गैर अधिसूचित जिले में कार्यरत कार्मिकों का ईएसआई नहीं काटने का आदेश भी दिया गया है। एजेंसियों के लिए एक अहम निर्देश यह भी हैं कि ईएसआईसी द्वारा गैर अधिसूचित जिले में कार्यरत अपने कार्मिकों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी लें। जिससे कार्मिकों व उनके आश्रितों को को दुर्घटना होने, अपंगता होने अथवा मृत्यु क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके। एजेंसियां अपने सभी कार्मिकों का ईएसआई अंशदान और नियोक्ता का अंशदान समय से जमा किया जाए।

ईएसआई पोर्टल पर होगा संविदाकर्मी का विवरण

आउटसोर्स (संविदा) कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ईएसआई पोर्टल पर अपना विवरण, आश्रितों का विवरण, डिस्पेंसरी, अंशदानों का विवरण, हेल्थ रिकार्ड, ई-पहचान कार्ड, चिकित्सा प्रतिपूर्ति विवरण आदि प्राप्त कर सकते हैं। जिसके आधार पर वे चिकित्सीय लाभ पा सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में संविदाकर्मी ईएसआई शाखा तथा नियोक्ता को सूचित कर नजदीकी चिकित्सालय में उपचार करा सकता है जिसकी प्रतिपूर्ति ईएसआई डिस्पेंसरी में बिल प्रस्तुत करके प्राप्त की जा सकती है।

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