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अंसल एपीआई बिल्डर पर 14.40 करोड़ जुर्माना

Lucknow News - यूपी रेरा में पंजीकरण कराए बिना एक अरब 44 करोड़ के 329 प्लाट बेचे

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 8 Jan 2025 08:09 PM
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यूपी रेरा ने अंसल एपीआई पर एक बार फिर बड़ा जुर्माना लगाया है। रेरा में पंजीकरण कराए बिना बिल्डर ने सुशांत गोल्फ सिटी में एक अरब 44 करोड़ के 329 प्लाट बेच डाले हैं। इन भूखण्डों की रजिस्ट्री भी कर दी गई। अंसल के बिना पंजीकरण के भूखण्ड बेचे जाने की जानकारी बाद रेरा ने जांच करायी तो पता चला कि रजिस्ट्री के बाद बिल्डर ने ग्राहकों से पूरा पैसा भी दूसरे खातों में जमा करा लिया। अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड ने 26 मार्च 2022 से लेकर 14 अगस्त 2024 तक विभिन्न तिथियों में उसकी हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी में बिना रेरा पंजीकरण के 144 करोड़ के भूखण्ड बेचे। उसने सेक्टर एम के अपंजीकृत पॉकेट-1 ए, 2 में कुल 58 विक्रय-विलेख किए। सेक्टर एच के पॉकेट-1, 2ए, 2बी, 2सी में 32, सेक्टर एच के ही एक पॉकेट में 104 विक्रय-विलेख किए। इस सेक्टर के इन पॉकेट्स में बिल्डर ने कुल 136 विक्रय-विलेख किए। सेक्टर जे के पॉकेट-1 में 48 विक्रय-विलेख, सेक्टर जी के पॉकेट-3बी एवं 5 में कुल 82 विक्रय-विलेख, सेक्टर एफ के पॉकेट-2ए में 04 तथा सेक्टर बी के पॉकेट-4 में 01 विक्रय-विलेख किए। इन सभी अपंजीकृत पाकेट में उसने कुल 329 भवन भूखण्ड बेच डाले। जो नियमानुसार बिना पंजीकरण के नहीं बेचे जा सकते थे। विक्रय-विलेख रेरा अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन करते हुए निष्पादित किए गये हैं।

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नोटिस का नहीं दिया जबाव

रेरा की ओर मामले में बिल्डर को कारण बताओ नोटिस दिया गया। अंसल ने कोई उत्तर व अनुपालन आख्या नहीं दी। बार-बार समय देने के बावजूद उत्तर न दिये जाने के कारण बिल्डर को प्राधिकरण बोर्ड में बैठक में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। बिल्डर के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। उसे 15 दिन समय दिया गया। कारण बताओ नोटिस का उत्तर उप-प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षर से आया। 06 नोटिस के सापेक्ष प्रोमोटर ने अलग-अलग उत्तर न देते हुए एक ही दिया। अभिलेखों की जांच की गयी। इसमें पता चला कि बिल्डर ने अवैध तरीके से प्लाट बेचे। बिना पंजीकृत कराए भवन भूखण्ड बेचना कानून के खिलाफ था। रेरा अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन है। अपंजीकृत पॉकेट में प्लाट मकान बेचे जाने के कारण रेरा अधिनियम की धारा-59(1) के अनुसार उस पर कुल कीमत का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। जो 14 करोड़ 40 लाख, 90 हजार रुपए हुआ।

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30 दिन में जमा करनी होगी रकम

अंसल एपीआई बिल्डर को 30 दिन में यह धनराशि जमा करनी होगी। न जमा करने तथा रेरा अधिनियम की धारा-59(1) में पारित आदेश के अनुपालन आरसी जारी होगी।

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