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पान मसाला व गुटखा मशीन का पंजीकरण न कराने पर भरना होगा एक लाख जुर्माना

Lucknow News - कैबिनेट फैसला----------- - उप्र माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 4 Nov 2024 08:53 PM
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कैबिनेट फैसला----------- - उप्र माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी

लखनऊ- विशेष संवाददाता

राज्य सरकार ने पान मसाला, तंबाकू और गुटखा समेत इस तरह के संवेदनशील उत्पाद बनाने कंपनियों के लिए मशीनों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसी कंपनियों को राज्य जीएसटी में इसका पंजीकरण कराना होगा और रिटर्न दाखिल करते समय इसकी पूरी जानकारी उसमें देनी होगी कि कितनी मशीनों से कितना उत्पाद बनाया गया। पंजीकरण न कराने वाली कंपनियों पर प्रति मशीन के हिसाब से एक लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। केंद्र सरकार ने जीएसटी में इसका प्रावधान किया है। इसके आधार पर राज्यों को अपने यहां इसकी व्यवस्था करनी थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश-2024 को मंजूरी के लिए रखा गया। इसमें मशीनों को पंजीकरण के दायरे में लाने के लिए विशेष प्रक्रिया धारा -122 ‘क के अधीन व्यवस्था की गई है। जो भी कंपनियां इसका उल्लंघन करेगी, उसे प्रत्येक मशीन के लिए एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

इसके साथ ही मशीन सील कर दी जाएगी। पंजीकरण और जुर्माना राशि अदा करने के बाद इसे तीन दिन में वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा दो धाराओं धारा-2 (61) और धारा-20 में संशोधन किया गया है। धारा-2 (61) में संशोधन के माध्यम से इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इसके माध्यम से आईटीसी के दायरे को विस्तार दिया गया है। इससे जीएसटी पंजीकरणधारकों को राहत मिलेगी।

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