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कैबिनेट निर्णय राशन दुकानदारों के लिए बिक्री रजिस्टर रखना अब जरूरी नहीं
लखनऊ। विशेष संवाददाता प्रदेश सरकार ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाने वाले कोटेदारों
Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 22 Nov 2024 10:36 PM
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लखनऊ। विशेष संवाददाता प्रदेश सरकार ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाने वाले कोटेदारों के लिए बिक्री रजिस्टर रखने की बाध्यता खत्म कर दी है। कैबिनेट ने इसके लिए शुक्रवार को खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (तृतीय संशोधन) आदेश-2024 को जारी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। असल में ई-पॉस मशीन आने के बाद सारा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से संरक्षित रहता है। ऐसे में मैनुअल रजिस्टर रखने की जरूरत अब नहीं रह गई है। इसलिए इस नियम में यह बदलाव किया गया।
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