सार्वजनिक क्षेत्र के कर्ज दायित्वों को पूरा करने के लिए मोचन निधि
उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी में चूक को रोकने के लिए 8170 करोड़ रुपये का प्रत्याभूति मोचन निधि (गारंटी रिडम्प्शन फंड) बनाने का निर्णय लिया है। यह निधि...
कैबिनेट-- - प्रत्याभूति मोचन निधि के तहत सरकार 8170 करोड़ रुपये का फंड तैयार करेगी
लखनऊ। विशेष संवाददाता
उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों व सहकारी संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी में चूक होने पर किश्त की अदायगी के लिए प्रत्याभूति मोचन निधि (गारंटी रिडम्प्शन फंड) सृजित किया जाएगा। इस आशय के प्रस्ताव को शुक्रवार को राज्य कैबिनेट ने अनुमोदित किया। सरकार इस निधि के तहत 8170 करोड़ का फंड तैयार करेगी। जिसमें हर साल 1634 करोड़ रुपये जमा होंगे।
प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने 1,63,399.82 करोड़ रुपये ऋण ले रखा है। केंद्रीय वित्त आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश सरकार ने यह गारंटी रिडम्प्शन फंड बनाने का यह निर्णय लिया है। इस निधि का उपयोग भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस निधि के बन जाने से निवेशकों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। विभिन्न संस्थाओं को शासकीय प्रत्याभूति के मुकाबले कम ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा। किसी संस्था द्वारा ऋण की अदायगी में चूक किए जाने पर संचित निधि से ऋण की अदायगी की जा सकेगी, इससे राज्य सरकार की समेकित निधि पर कोई बोझ नहीं आएगा। इस निधि में जमा होने वाली धनराशि के आधार पर आरबीआई द्वारा राज्य सरकार को विशेष आहरण सुविधा का लाभ देगी।
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