उपचुनावों में आधार, मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि वैकल्पिक दस्तावेज होंगे मान्य
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने यूपी में नौ सीटों पर 20 नवम्बर को
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने यूपी में नौ सीटों पर 20 नवम्बर को होने जा रहे उपचुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) या उसकी जगह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक आदि को मान्य किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते, उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र या सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड जैसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) पर यदि लेखन या वर्तनी में कोई मामूली त्रुटि है, तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा, बशर्ते कि पहचान स्पष्ट रूप से सुनिश्चित हो सके।
इसके अलावा, यदि किसी मतदाता के पास किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र का पहचान पत्र है, तो भी उसे मान्य माना जाएगा, बशर्ते कि उस मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में मौजूद हो। अगर पहचान पत्र के फोटोग्राफ में गड़बड़ी या असमानता के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
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