Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़लखनऊTwo to 15 years imprisonment in kidnapping and rape

अपहरण व रेप में दो को 15 साल की कैद

रुदौली क्षेत्र में सात साल पहले दलित महिला के मुंह में जबरन कपड़ा ठूंस कर अपहरण करने और दिल्ली ले जाकर दुराचार कर गर्भपात कराने के मामले में दोषसिद्ध दो अभियुक्तों अजय कुमार उर्फ नाई व सोनू नाई को...

Madhurendra विधि संवाद ,   अयोध्या Thu, 17 Oct 2019 06:21 PM
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रुदौली क्षेत्र में सात साल पहले दलित महिला के मुंह में जबरन कपड़ा ठूंस कर अपहरण करने और दिल्ली ले जाकर दुराचार कर गर्भपात कराने के मामले में दोषसिद्ध दो अभियुक्तों अजय कुमार उर्फ नाई व सोनू नाई को 15-15 साल की कठोर कारावास से दंडित किया गया। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 15 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) हरीनाथ पांडेय ने दोषसिद्ध होने के उपरांत सुनाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। घटना रुदौली थानांतर्गत एक गांव की वर्ष 2011 की है। अभियोजन पक्ष से एसपीओ पारसनाथ व सरकारी वकील राहुल पांडेय के मुताबिक 24 अप्रैल 2011 को सुबह 11 बजे दलित युवती का  अजय कुमार व सोनू ने भेलसर पुलिया के पास  वाहन पर जबरन बैठाकर अपहरण कर लिया था। दोनों लोगों ने उसे लखनऊ ले जाकर पांच दिनों तक दुष्कर्म किया। इसके बाद सोनू लखनऊ से अपने घर लौट आया, जबकि अजय धमकाते हुए ट्रेन से दिल्ली ले गया। वहां अपने भाई पवन के घर में रखकर कई दिनों तक रेप करता रहा। इस दौरान युवती को दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया गया। युवती की शादी घटना के डेढ़ साल पहले हुई थी। उसे डेढ़ माह का गर्भ था। युवती को छोड़कर जब अजय कहीं चला जाता तो उसकी भाभी उस पर निगाह रखती थी। इस बीच परेशान युवती के पिता ने जब अजय के घर जाकर शिकायत किया तो जकतू नाई व उसकी पत्नी ने उसे अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी।
 पिता ने रुदौली थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी से मिलकर पुत्री को गायब कर हत्या की आशंका व्यक्त कर न्याय की फरियाद की। कोई कार्यवाही न होने पर लाचार पिता ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए पुत्री की बरामदगी की मांग किया। तब जाकर यह मुकदमा थाना रुदौली में अपराध संख्या 820/11के तहत दर्ज हुआ। 31 अक्टूबर वर्ष 2011 को अपहरणकर्ता अजय युवती को छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने घर आकर सारी बातें बताईं।

 

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