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तय सीमा से तेज गाड़ी दौड़ाई तो डीएल सरेंडर करने का पहुंचेगा मैसेज

Lucknow News - लखनऊ में परिवहन विभाग ने ओवरस्पीडिंग पर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। शहर में अधिकतम गति 40 किमी/घंटा और हाइवे पर 80 किमी/घंटा होगी। ओवरस्पीडिंग के मामलों में वाहन मालिकों को मोबाइल पर ड्राइविंग...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 5 Jan 2025 08:43 PM
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हर सड़क पर वाहनों की रफ्तार तय की गई है। गति सीमा तय करने का मकसद दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है। लेकिन सड़क पर तय क्षमता से तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले हादसे कर रहे हैं। समूचे सड़क हादसों में ओवरस्पीडिंग से 72 फीसदी हादसों में 33 फीसदी लोगों की मौत चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर अब परिवहन विभाग और सख्ती करने जा रहा है। जहां तय क्षमता से तेज फर्राटा भरना वाहन चालकों के लिए महंगा पड़ सकता है। परिवहन विभाग पहली बार ओवर स्पीडिंग वाले वाहन सवारों पर अंकुश लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर कराने की तैयारी है। इसके लिए एनआईसी को पत्र लिखकर ओवर स्पीडिंग में पकड़े जाने वाले वाले वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर पर डीएल सरेंडर करने का मैसेज भेजने के लिए साफ्टवेयर बनाने की बात कही है। अभी तक ओवर स्पीडिंग में चालान होने पर जुर्माना की नोटिस भेजी जाती थी। अब ओवर स्पीडिंग में चालान का जुर्माना और डीएल सरेंडर करने के निर्देश दिए जाएंगे।

शहर में 40 और हाइवे पर 80 की रफ्तार तय

शहर के अंदर अधिकतम 40 तो आउटर पर 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार मान्य होगी। वाहनों की गति सीमा की गणना सड़कों की दशा, लंबाई और चौड़ाई के साथ वाहनों की संख्या के आधार पर तय की गई है। परिवहन विभाग ने सड़कों पर वाहनों के रफ्तार पर किए सर्वे में तीन तरह की सड़कों को आधार बनाकर गति सीमा तय की है। इनमें शहर, हाइवे और ग्रामीण मार्ग की सड़कें शामिल की गई है।

इंटरसेप्टर के जरिए कटेगा चालान तो जाएगा मैसेज

परिवहन विभाग अभी तक इंटरसेप्टर के जरिए ओवरस्पीडिंग में चालान करते हुए नोटिस भेजता था। अब इंटरसेप्टर के जरिए ओवर स्पीडिंग में चालान कटने पर वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा। मैसेज में तय क्षमता से तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने के लिए बुलाया जाएगा। वाहन मालिकों को तीन बार या उससे अधिक बार ओवर स्पीडिंग में चालान कटने पर डीएल हर हाल में संबंधित आरटीओ कार्यालय में जाकर सरेंडर करना होगा। डीएल सरेंडर करने के तीन माह तक वाहन चलाने पर रोक लगा दी जाएगी।

लखनऊ की सड़कों पर तय है गति सीमा

-चारबाग से अयोध्या रोड मटियारी तक-40 किमी. प्रति घंटा

-चारबाग से सुलतानपुर रोड 40 किमी. प्रति घंटा

-मटियारी से देवा रोड पर 40 किमी. प्रति घंटा

-दुबग्गा से हरदोई रोड व अवध तक 40 किमी. प्रति घंटा

-अयोध्या रोड कमता से शहीदपथ 80 किमी. प्रति घंटा

-लखनऊ से कानपुर रोड पर 80 किमी. प्रति घंटा

-सफेदाबाद से अयोध्या रोड 80 किमी. प्रति घंटा

-लखनऊ से रायबरेली रोड 60 किमी. प्रति घंटा

-लखनऊ से सीतापुर रोड 60 किमी. प्रति घंटा

वर्जन

इंटरसेप्टर वाहन पर लगे हाईस्पीड कैमरे के जरिए ओवर स्पीडिंग में चल रहे वाहनों के चालान काटे जा रहे है। तीन बार ओवर स्पीडिंग में पकड़े जाने पर चालान का मैसेज मोबाइल फोन पर पहुंचेगा। जहां जुर्माना भरने और डीएल सरेंडर करने की सूचना भी भेजी जाएगी।

एके सिंह, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)

परिवहन आयुक्त मुख्यालय, लखनऊ

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