बीबीएयू के रजिस्ट्रार निलंबित, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक
Lucknow News - बीबीएयू के रजिस्ट्रार डॉ. अश्विनी कुमार सिंह को वित्तीय अनियमितताओं और अन्य गंभीर आरोपों के चलते निलंबित किया गया है। कुलपति प्रो. एसके द्विवेदी ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। निलंबन के दौरान...
बीबीएयू के रजिस्ट्रार डॉ. अश्विनी कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। कुलपति प्रो. एसके द्विवेदी ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की है। निलंबित रजिस्ट्रार पर वित्तीय अनियमितताएं समेत कई अन्य गंभीर आरोप हैं। निलंबन अवधि में वह बिना अुनमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान वह पुस्तकालयाध्यक्ष, बीबीएयू को रिपोर्ट करेंगे और कानून के अनुसार निर्वाह भत्ते के हकदार होंगे। कुलपति ने निलंबन आदेश की प्रति बीबीएयू के प्रभारी रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, सीओई, लाइब्रेरियन, बीएचयू के कुलपति व रजिस्ट्रार को भेजा है। नवम्बर में तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति प्रो. एमएनपी वर्मा ने रजिस्ट्रार डॉ. अश्विनी सिंह को निलंबित किया था। सिंह ने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर मौजूदा कुलपति प्रो. एसके द्विवेदी ने निलंबन आदेश में लिखा है कि प्रकरण में कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की 15 दिसम्बर को प्रस्तावित बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी। इसी बीच डॉ. अश्विनी कुमार सिंह, रजिस्ट्रार ने कथित तौर पर कार्यालय संभाल लिया। चार दिसम्बर से 17 तक अपने हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज की। विश्वविद्यालय के सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इससे विभागीय जांच प्रभावित होगी। कुलपति ने लिखा है कि सिंह के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। इसमें वित्तीय अनियमितताएं और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना शामिल है। प्रबंधन बोर्ड की लगातार तीन बैठकें कोरम के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकीं। बीबीएयू अधिनियम, 1994 की धारा 12 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता वाली आपातकालीन स्थिति बन गई है। नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. अश्विनी कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इस सम्बंध में बीबीएयू कुलपति प्रो. एसके द्विवेदी के मोबाइल पर कॉल करके संपर्क किया और मैसेज भी भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।
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