स्कूलों के पास चल रहीं तम्बाकू उत्पादों की दुकानें बंद होंगी
शैक्षिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू की दुकानों को बंद कराने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नशीले पदार्थों की बिक्री...
शैक्षिक संस्थानों, स्कूल, कालेजों, कोचिंग सेंटर के आस पास 100 मीटर के दायरे में चल रही तम्बाकू व इसके उत्पादों की दुकानें बंद करायी जाएंगी। नशे पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन शीघ्र इसके लिए सख्ती करने जा रहा है। मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने सोमवार को इस सम्बंध में जिम्मेदार विभागों के साथ बैठक की। अफसरों को इसे रोकने के सख्त निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार, अपर आयुक्त प्रशासन राधेश्याम, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कमिश्नर ने तम्बाकू की दुकानों पर झालर लगाने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त ने कहा कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं वह शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग नशे के लिए कई दवाओं का भी सेवन करते हैं। नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां मानसिक एवं गंभीर शारीरिक बीमारियां पैदा करती हैं। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तम्बाकू एवं तम्बाकू से निर्मित अन्य उत्पादों का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम के प्राविधानों के तहत अनुमन्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, मुख्य चौराहों व मार्गों पर गुमटियों, दुकानों में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री झालर के रूप में प्रदर्शित करते हुए जहाँ कहीं भी विक्रय की जा रही है उसे तत्काल बन्द कराया जाय। नोटिस एवं जुर्मानें की कार्यवाही की जाय। स्टीकर व स्लोगन के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण निषेध का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने को कहा। शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर दूरी तक तम्बाकू से निर्मित अन्य उत्पादों का प्रदर्शन, विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को कहा।
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