घटिया खाद्य पदार्थ बेचा, 15 प्रतिष्ठानों पर साढ़े चार लाख जुर्माना
घटिया खाद्य सामग्री बेचने और गलत रैपर लगाने वाले 15 प्रतिष्ठानों के मुकदमों पर एडीएम सिटी पूर्व की कोर्ट ने फैसला सुनाया...
एडीएम सिटी पूर्व की कोर्ट ने सुनाया निर्णय
लखनऊ प्रमुख संवाददाता
घटिया खाद्य सामग्री बेचने और गलत रैपर लगाने वाले 15 प्रतिष्ठानों के मुकदमों पर एडीएम सिटी पूर्व की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन मामलों में कुल चार लाख 55 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसके पूर्व एफएसडीए यानी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने इन प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे। रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था।
एफएसडीए के अभिहित अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह निर्णय एडीएम केपी सिंह ने सुनाया है। फैजाबाद रोड स्थित जायका रेस्त्रां से लिया गया सूर्या ब्रांड का सिरका मिथ्याछाप पाया गया। यानी उसकी पैकिंग पर निर्माण की तारीख, प्रयोग के लिए अविध जैसी बातें नहीं साफ थीं। प्रतिष्ठान पर 75 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। डालीगंज लकड़मंडी बब्बू वाली गली के सर्वोत्तम गृह उद्योग से लिया गया बेसन का नमूना घटिया मिला। प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फैजाबाद रोड जायका रेस्त्रां से लिया गया पूनम फूड्स पनीर का नमूना भी घटिया निकला। इस प्रतिष्ठान पर भी 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। बाला जी गृह उद्योग शेखपुर हमीबपुर से लिया डोडा बर्फी का नमूना खरा न उतरने पर 45 हजार, गोमती नगर की गेट इट नाउ रिटेल होम डिलिवरी सर्विस से लिया गया भुना चना के नमूने फेल होने पर 40 हजार, दीपक डिपार्टमेंटल स्टोर सहारा प्लाजा पत्रकारपुरम से लिए श्री कृष्ण ब्रांड सिंघाड़ा आटा के नमूने फेल होने पर 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जगत नारायण रोड स्थित लाल जी स्वीट्स से लिया गया दही का नमूना घटिया निकला। इस प्रतिष्ठान पर 15 हजार रुपए जुर्माना लगा। इसके अलावा एडेसिया ए यूनिट ऑफ टेम्पटेशन हॉस्पिटल इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान से लिए गए पनीर के नमूने में फैट कम मिला। प्रतिष्ठान पर 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि बीते एक साल में कुल 49 लाख 46 हजार रुपए अर्थदंड लगाया जा चुका है।
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