सैफई पेसमेकर घोटाले के आरोपी सप्लायर को हाईकोर्ट से जमानत
Lucknow News - सैफई पेसमेकर घोटाले में आरोपी सप्लायर इन्द्रजीत कुमार की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। आरोप है कि इन्द्रजीत ने डॉक्टरों से मिलकर नकली पेसमेकर सप्लाई किए। अधिवक्ता ने दलील दी कि एफआईआर में...
सैफई के बहु चर्चित पेसमेकर घोटाला मामले में अभियुक्त बनाए गए सप्लायर इन्द्रजीत कुमार की जमानत याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंजूर कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने पारित किया। मामले में आरोप है कि एमआरआई पेसमेकर की जगह नॉन एमआरआई पेसमेकर की सप्लाई कर डॉक्टरों और मरीजों से मोटी रकम ऐंठी गयी। आरोप है कि इन्द्रजीत कुमार ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉ. समीर सर्राफ के साथ साठगांठ कर नकली पेसमेकरों की सप्लाई की। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता पांशु अग्रवाल ने दलील दी कि मामले में 7 फरवरी 2022 को इटावा के सैफई थाने में डॉ. आदेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराते हुए, ऑडिट समिति की रिपोर्ट के आधार पर डॉ. समीर सर्राफ को नामजद किया था। दलील दी गई कि मामले में इन्द्रजीत कुमार के खिलाफ एफआईआर में सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं बल्कि उसका नाम विवेचना के दौरान लाया गया।
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